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Traffic Fine: भारत में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी बहुत महंगी, एक मार्च से भारी जुर्माने और कड़े नियम लागू

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 18 Mar 2025 11:40 AM IST
सार

भारत में 1 मार्च से ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने, जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड तय किए गए हैं। सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी।

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Delhi Traffic Police - फोटो : PTI
भारत में 1 मार्च से ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने, जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड तय किए गए हैं। सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ेगी।


नशे में ड्राइविंग पर कोई रियायत नहीं
अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो पहली बार के उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना और/या छह महीने की जेल हो सकती है। वहीं, दोबारा यही गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और दो साल की जेल की सजा होगी। पहले के नियमों में यह जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपये और 1,500 रुपये था। जिससे साफ है कि अब इस अपराध को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। 

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Police Traffic Challan - फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा
मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने की वजह से सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। इससे साफ है कि इस लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

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Gurugram Police Traffic Challan - फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने पर भारी जुर्माना
अगर दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पकड़ा जाता है, तो अब उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले के 100 रुपये की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसी तरह, कार में बैठने वाले यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 

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ट्रैफिक पुलिस - फोटो : अमर उजाला
रेड लाइट जंप और ओवरलोडिंग पर भारी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है, तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, ओवरलोडिंग करने पर अब 20,000 रुपये तक का दंड लगाया जाएगा, जो पहले मात्र 2,000 रुपये था। 

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traffic police - फोटो : अमर उजाला
लापरवाह ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और रेसिंग पर कड़ी नजर
अगर कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या सड़क पर रेसिंग करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, अगर कोई एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा वाली गाड़ियों का रास्ता रोकता है, तो उसे 10,000 रुपये का दंड देना होगा। 

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