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FASTag: अगर आप किसी और का फास्टैग अपनी कार में लगा रहे हैं, तो संभल जाएं, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 15 Jul 2025 07:58 PM IST
सार
अगर आप हाईवे पर टोल बचाने के लिए किसी दूसरी गाड़ी का FASTag (फास्टैग) अपनी कार में लगा कर सफर कर रहे हैं, तो अब आपको बेहद सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा करना अब सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और यह चालाकी आपके लिए महंगी पड़ सकती है।
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Toll Plaza
- फोटो : PTI
अगर आप हाईवे पर टोल बचाने के लिए किसी दूसरी गाड़ी का FASTag (फास्टैग) अपनी कार में लगा कर सफर कर रहे हैं, तो अब आपको बेहद सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा करना अब सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और यह चालाकी आपके लिए महंगी पड़ सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने फास्टैग से जुड़े नियम और कड़े कर दिए हैं।

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टोल कलेक्शन
- फोटो : AI
एक गाड़ी के लिए सिर्फ एक फास्टैग होगा वैध
फास्टैग को नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से जल्दी और बिना रुकावट गुजरने के मकसद से शुरू किया गया था। लेकिन अब इस पर सरकार ने सख्त नजर रखना शुरू कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग वैध होगा। और उसे किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल करना गैरकानूनी माना जाएगा।
अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस टैग से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा और आपको उस गाड़ी के लिए टोल डबल देना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें - Kia Carens Clavis EV: किआ कैरेंस क्लैविस ईवी हुई भारत में लॉन्च, 490 किमी की रेंज, जानें कीमत और फीचर्स
फास्टैग को नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से जल्दी और बिना रुकावट गुजरने के मकसद से शुरू किया गया था। लेकिन अब इस पर सरकार ने सख्त नजर रखना शुरू कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हर गाड़ी के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग वैध होगा। और उसे किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल करना गैरकानूनी माना जाएगा।
अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उस फास्टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस टैग से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा और आपको उस गाड़ी के लिए टोल डबल देना पड़ेगा।
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टोल टैक्स
- फोटो : Adobe Stock
नियम तोड़ने पर सीधे खाता होगा ब्लैकलिस्ट
पिछले साल जब सरकार ने 'वन व्हीकल - वन फास्टैग' नियम लागू किया था, तो बताया गया था कि कई वाहन मालिक एक ही टैग को बार-बार अलग-अलग गाड़ियों में लगाकर टोल बचाने की कोशिश करते हैं। इससे ना सिर्फ टोल सिस्टम में गड़बड़ी होती है, बल्कि टैग सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता भी प्रभावित होती है।
अब ऐसे किसी भी टैग को पकड़ते ही "लूज टैग" की कैटेगरी में डालकर तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यानी सिस्टम में यह टैग अवैध मान लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें - Car Safety: अगर परिवार की सुरक्षा है आपकी प्राथमिकता, तो इन 5 कारों से बनाएं दूरी, GNCAP ने दी बेहद कम रेटिंग
पिछले साल जब सरकार ने 'वन व्हीकल - वन फास्टैग' नियम लागू किया था, तो बताया गया था कि कई वाहन मालिक एक ही टैग को बार-बार अलग-अलग गाड़ियों में लगाकर टोल बचाने की कोशिश करते हैं। इससे ना सिर्फ टोल सिस्टम में गड़बड़ी होती है, बल्कि टैग सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता भी प्रभावित होती है।
अब ऐसे किसी भी टैग को पकड़ते ही "लूज टैग" की कैटेगरी में डालकर तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यानी सिस्टम में यह टैग अवैध मान लिया जाएगा।
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टोल टैक्स
- फोटो : Adobe Stock
आपके पास दो गाड़ियां हैं? तो दोनों के लिए चाहिए अलग फास्टैग
अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं तो आपको दोनों के लिए अलग-अलग फास्टैग लेना अनिवार्य है। हर फास्टैग को वाहन के नंबर से लिंक किया जाता है और यही जानकारी टोल सिस्टम में भी दर्ज होती है।
जैसे ही टोल पर टैग का QR कोड स्कैन होता है, गाड़ी की पूरी डिटेल सिस्टम में आ जाती है। ऐसे में अगर आप किसी और गाड़ी का टैग लगाते हैं तो यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें - Car Care Tips: आसान टिप्स और ट्रिक्स से कार की लाइफ बढ़ाएं, अच्छी देखभाल से मिलेगी लंबी उम्र, जानें डिटेल्स
अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं तो आपको दोनों के लिए अलग-अलग फास्टैग लेना अनिवार्य है। हर फास्टैग को वाहन के नंबर से लिंक किया जाता है और यही जानकारी टोल सिस्टम में भी दर्ज होती है।
जैसे ही टोल पर टैग का QR कोड स्कैन होता है, गाड़ी की पूरी डिटेल सिस्टम में आ जाती है। ऐसे में अगर आप किसी और गाड़ी का टैग लगाते हैं तो यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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