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Republic Day 2019: तिरंगे का अपमान किया तो होगी जेल, जानें क्या हैं नियम

फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: shubham Updated Sat, 26 Jan 2019 12:55 PM IST
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Republic Day 2019 Norms For Hoisting Of The National Flag
Indian National Flag - फोटो : Social Media

भारत आज अपना राष्ट्रीय पर्व 70वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मना रहा है। इसी दिन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। भारत की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के कुछ नियम हैं जिन्हें गृह मंत्रालय ने निर्धारित किए हैं। काफी लोग इस बात से अनजान होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूर चाहिए। 

Republic Day 2019 Norms For Hoisting Of The National Flag
national flag - फोटो : Social Media


गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बताए हैं, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तिरंगा फहराने के तमाम नियम-कानूनों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ 'भारतीय ध्वज संहिता-2002' में एकीकृत किया गया है।

Republic Day 2019 Norms For Hoisting Of The National Flag
तिरंगा

राष्ट्रीय ध्वज के लिए जारी की गई आचार संहिता का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। हाथ में तिरंगा लेने से पहले आपको इसका मान कैसे रखना है ये भी पता होना चाहिए। आप भी इन नियमों को जान लीजिए वरना कहीं आपको जेल न जाना पड़ जाए... 

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क्या है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया

Republic Day 2019 Norms For Hoisting Of The National Flag
70th republic day 2019 - फोटो : Social Media
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राज्य के जवान, केंद्र के जवान, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद शव को लपेटने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सजावट के लिए आप तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसका कोई अन्य इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है।
 

 
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Republic Day 2019 Norms For Hoisting Of The National Flag
- फोटो : अमर उजाला

तिरंगे को किसी गाड़ी या वाहन, ट्रेन या नाव को ढंकने के काम में नहीं लाया जा सकता। तिरंगे को किसी पर्दे या घर के किसी अन्य काम में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्यव तिरंगे के उपर कुछ भी लिखना या प्रिंट करना वर्जित है। 

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