आज के समय में लगभग हर कोई ट्रेन से सफर करता है। बाद में टिकट बुक कराने का कोई झंझट ना हो, इसलिए लोग सफर से महीनों पहले ही रेल टिकट बुक करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है। ऐसे में हम आपको इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के टिकट कैंसिल कराने के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि यह आपको महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
कैंसिल करवाने जा रहे हैं अपनी रेल टिकट, तो जान लें ये नियम, वरना होगा नुकसान
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तत्काल में कंफर्म टिकट पर नहीं मिलता रिफंड
अगर आपने तत्काल में कंफर्म टिकट बुक किया है और आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तत्काल टिकट वेटिंग में है, तो आपको रेलवे के नियम के मुताबिक रिफंड मिलेगा।
तीन घंटे ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड
अगर आपने तत्काल टिकट बुक कराया है और ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो गई है, तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। रिफंड के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को लिखकर देना होगा। अगर इंटरनेट पर टिकट बुक कराई है तो फिर साइट से ही रिफंड मिलने का प्रोसेस करना होगा।
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कंफर्म टिकट पर इतना लगेगा कैंसिलेशन चार्ज
अगर आप ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं, तो एसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर प्रति व्यक्ति 240 रुपये कटेंगे। एसी 2 टायर पर 200 रुपये, एसी 3 टायर, एसी चेयर कार और एसी 3 इकॉनमी पर 180 रुपये और स्लीपर के टिकट पर 120 रुपये कटेंगे। दूसरी तरफ ट्रेन की सेकेंड क्लास के टिकट को कैंसिल कराने पर 60 रुपये का चार्ज कटेगा। यह नियम कंफर्म टिकट पर लागू होता है।
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वहीं यदि आप ट्रेन के चलने से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं, तो टिकट की 25 फीसदी राशि कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर कटती है। वहीं, दूसरी तरफ अगर आप 12 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल कराते है, तो टिकट की 50 फीसदी रकम कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर कट जाएगी।