फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

इन लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए यह नौ नियम

Sat, 20 Apr 2019 07:41 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 20 Apr 2019 07:41 PM IST
विज्ञापन
now passport application becomes easier as government amends nine rules

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफी सरल कर दिया है। इससे कई लोगों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसानी होगी और उनको कुछ दिनों में यह मिल जाएगा। फिलहाल ऐसे नौ नियम हैं, जिनमें बदलाव हाल के कुछ दिनों में किया गया है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 

now passport application becomes easier as government amends nine rules
passport - फोटो : pexels.com

जन्म तिथि का प्रूफ

पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि का प्रूफ पता करने के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता था। हालांकि अब लोग बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दसवीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र और बीमा पॉलिसी को भी दे सकते हैं। हालांकि इन सब में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए। 

now passport application becomes easier as government amends nine rules
प्रतीकात्मक तस्वीर

सिंगल पैरेंट या गार्जियन का नाम

पहले आवेदक को माता-पिता दोनों का नाम आवेदन पत्र में देना होता था। लेकिन अब आवेदक केवल माता या फिर पिता अथवा लीगल गार्जियन का नाम दे सकते हैं। अगर आवेदक के माता-पिता का तलाक हो गया है तो वो भी वो किसी एक का नाम दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का प्रूफ भी नहीं देना होना। 

विज्ञापन
विज्ञापन
now passport application becomes easier as government amends nine rules
passport

एनेक्सचर्स की संख्या में कमी

पासपोर्ट एक्ट 1980 के मुताबिक पहले आवेदन के साथ 15 एनेक्सचर्स लगाने पड़ते थे, जिनमें से कुछ के लिए नोटरी या फिर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास साइन कराना होता था। हालांकि अब इनकी संख्या केवल नौ कर दी गई। अब एनेक्सचर्स 'ए, 'सी', 'डी', 'ई', 'जे' और 'के' को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को केवल सेल्फ डिक्लेरशन देना होगा।

विज्ञापन
now passport application becomes easier as government amends nine rules
पासपोर्ट

शादीशुदा लोगों को दिया गिफ्ट

विदेश मंत्रालय ने शादीशुदा लोगों को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए अब बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब ऐसे लोगों को किसी तरह का मैरिज सर्टिफिकेट या एनेक्सचर 'के' नहीं भरना होगा।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed