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1 मई से बदलेगा रेलवे का नियम: अब यात्रा से चार घंटे पहले भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

Tue, 16 Apr 2019 03:43 AM IST
paliwal पालीवाल नवनीत शरण, नई दिल्ली
नवनीत शरण, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Tue, 16 Apr 2019 03:43 AM IST
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railway news update: rail passengers can change boarding station before four hours of journey
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यात्री यात्रा से चार घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कम से 24 घंटे पहले तक इस बदलाव की सुविधा उपलब्ध है।
railway news update: rail passengers can change boarding station before four hours of journey

एक मई से लागू होगा नया नियम

इसलिए जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कराया है और वह किसी कारण उस स्टेशन से किसी अन्य शहर में हों तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नया नियम एक मई से लागू होगा।
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चार घंटे पहले बदलेगा बोर्डिंग स्टेशन

बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन के नए नियम के तहत यात्री आरक्षण चार्ट बनने के ठीक पहले यानी यात्रा शुरू करने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करा सकेंगे। इसके लिए यात्री को 139 पर एक कॉल करना होगा। इसके अलावा स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन सुपरवाइजर व पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटर पर एक आवेदन पत्र देना होगा।  

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railway news update: rail passengers can change boarding station before four hours of journey
डेमो - फोटो : डेमो

पर नहीं मिलेगा रिफंड

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बोर्डिंग स्टेशन तो बदला जा सकता है, लेकिन यात्री रिफंड नहीं मांग सकते। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा। यह नियम राजधानी, शताब्दी समेत सभी मेल, एक्सप्रेस ट्रेन में लागू होगा। 

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