सब्सक्राइब करें

यहां जानें कौन सा नियम तोड़ा, तो कितना पड़ेगा जुर्माना

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 19 Apr 2017 09:27 AM IST
विज्ञापन
 new traffic rules in haryana
सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
अगर आप सड़क पर बाइक या कार लेकर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इन नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ भारी जुर्माना लगेगा। 
Trending Videos
 new traffic rules in haryana
traffic
सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले सतर्क हो जाएं, अगर नियम तोड़ा तो आपकी जेब खाली हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
 new traffic rules in haryana
traffic
हरियाणा में मरीज को ले जा रही एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहली बार दो हजार और फिर हर बार पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही यात्री वाहन में माल ले जाने पर पांच हजार रुपये तक का दंड लगाया जाएगा। मौके से भागने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
 new traffic rules in haryana
सड़क पर नियम तोड़ा तो खैर नहीं
हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर यान अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। राज्‍य मंत्रिमंडल ने सड़कों पर ट्रैफिक नियमोें के उल्‍लंघन पर जुर्माने में बदलाव किया है। सेक्‍शन 177 के तहत एंबुलेंस काे जाने के लिए रास्‍ता न देने पर 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 
विज्ञापन
 new traffic rules in haryana
traffic - फोटो : सोशल मीड‌िया
इसी तरह, पैंसेजर वाहन में सामान ढ़ोने पर दो हजार रुपये से 5000 रुपये का और बिना हाइ सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के बिना वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
 
विज्ञापन
अगली फोटो गैलरी देखें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed