मोदी सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के लिए एक नियम बदल डाला है। जिसके लागू होने के बाद आपकी खैर नहीं होगी।
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मोदी सरकार ने बदला इनकम टैक्स का यह नियम, जिसके बाद अब आपकी खैर नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 31 Jan 2018 10:47 AM IST
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पीएम मोदी
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आयकर से बचने के लिए पता बदलने वाले अब जहां भी जाएंगे, नोटिस उनके पीछे आएगा। आयकर विभाग अब केवल आईटीआर में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगा। नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
नोटिस
इसके तहत अब बैंक, बीमा कंपनी, डाकघर या कहीं और सरकारी रिकॉर्ड में दिए गए पते पर भी आयकर का नोटिस आएगा। इस बदलाव के बाद कोई भी नोटिस से नहीं बच पाएगा।
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केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत आयकर की पहुंच का नियम बदल दिया गया है। आयकर विभाग को यह शक्ति भी मिल गई है कि वह आपके पते पर हर हाल में नोटिस पहुंचाए।
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आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा। हर साल तमाम ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि आईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग के पचड़े से बचने के लिए अपना पता बदल लेते हैं। आयकर नोटिस भेजता है, लेकिन वह पहुंचता नहीं है। नियम में बदलाव के बाद अब आपका पता कहीं से भी लिया जा सकेगा।