कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रवेश के लिए शुरू हुए विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार 15 मार्च, 2022 को छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी ने इस मामले की सुनवाई की है। आइए जानते हैं कर्नाटक में 74 दिनों तक चले इस विवाद में कब-कब क्या-क्या हुआ..
Hijab Controversy Timeline: जानें 74 दिनों तक चले बवाल में क्या-क्या हुआ, यहां पढ़ें पूरी टाइमलाइन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सुभाष कुमार
Updated Tue, 15 Mar 2022 02:14 PM IST
सार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में छात्राओं की याचिका पर अपना फैसला दे दिया है। कुल 74 दिनों तक चले इस विवाद में राज्य में कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए तो कहीं हत्या का भी आरोप लगा। इसके साथ ही राजनीतिक दल भी इस पर बयानबाजी से पीछे नहीं हटे।
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