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Shraddha Murder Case: क्या श्रद्धा के हत्यारे को हो सकती है फांसी, कोर्ट में कैसे साबित होगा आफताब का जुर्म?
स्पेशल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Wed, 16 Nov 2022 04:07 PM IST
सार
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट के सामने पुलिस की थ्योरी साबित हो पाएगी? क्या कोर्ट में आफताब का जुर्म साबित हो पाएगा? जुर्म साबित होता है तो क्या श्रद्धा के हत्यारे को फांसी मिलेगी? इसे लेकर कानून क्या कहता है? आइये जानते है...
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श्रद्धा मर्डर केस
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। आफताब को गिरफ्तार हुए चार दिन हो चुके हैं। श्रद्धा के पिता ने आरोपी आफताब को फांसी देने की मांग की है। आफताब अपना गुनाह कबूल कर चुका है। उसकी निशानदेही पर अब तक श्रद्धा के शव के 18 से ज्यादा टुकड़े महरौली के जंगल से मिले हैं। हालांकि, अभी भी कई सवाल हैं, जिसके जवाब मिलने बाकी हैं।
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Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
अब तक पुलिस को क्या-क्या सबूत मिले?
पुलिस के सामने आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसकी निशानदेही पर महरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के कई टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा फ्रिज भी बरामद हो चुका है, जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा गया था। पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है, जहां श्रद्धा का मर्डर हुआ था और उसके शव को काटा गया था।
पुलिस के सामने आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसकी निशानदेही पर महरौली के जंगल में श्रद्धा के शव के कई टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा फ्रिज भी बरामद हो चुका है, जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा गया था। पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है, जहां श्रद्धा का मर्डर हुआ था और उसके शव को काटा गया था।
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Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
और किन-किन सबूतों को जुटाने की कोशिश में जुटी है पुलिस?
अभी तक पुलिस को वह हथियार नहीं मिला है, जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन, उसके और आफताब के खून से सने कपड़े की बरामदगी भी नहीं हो पाई है। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंक दिया है। इसके अलावा जिस कटर से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे उसे दिल्ली के कूड़ेदान में फेंक दिया।
खून से सने कपड़ों को दिल्ली नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया था। ये भी सामने आया है कि श्रद्धा के अकाउंट से 55 हजार रुपये निकाले गए थे। पुलिस ने कोर्ट से आफताब के नार्को टेस्ट के लिए इजाजत भी मांगी है। बताया जाता है कि इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अभी तक पुलिस को वह हथियार नहीं मिला है, जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन, उसके और आफताब के खून से सने कपड़े की बरामदगी भी नहीं हो पाई है। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंक दिया है। इसके अलावा जिस कटर से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे उसे दिल्ली के कूड़ेदान में फेंक दिया।
खून से सने कपड़ों को दिल्ली नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया था। ये भी सामने आया है कि श्रद्धा के अकाउंट से 55 हजार रुपये निकाले गए थे। पुलिस ने कोर्ट से आफताब के नार्को टेस्ट के लिए इजाजत भी मांगी है। बताया जाता है कि इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
तो क्या कोर्ट में आफताब के गुनाहों को साबित कर पाएगी पुलिस?
इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडेय से बात की। उन्होंने कहा, 'अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार पुलिस के सामने आफताब ने अपना जुर्म कबूला है। ये कोर्ट में मान्य नहीं होता है। पुलिस के सामने गुनाह कबूल करना कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। हालांकि, इस मामले में बात थोड़ी अलग है। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने शव के कई टुकड़े बरामद किए हैं। इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। जिसमें उसे घटनास्थल पर लेकर जाया जाता है और वह इशारा करके बताता है कि उसने शव को किस जगह ठिकाने लगाया है। अगर उसके निशानदेही वाली जगह से पुलिस को कुछ मिलता है तो ये केस का अहम सबूत माना जाएगा।'
इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडेय से बात की। उन्होंने कहा, 'अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार पुलिस के सामने आफताब ने अपना जुर्म कबूला है। ये कोर्ट में मान्य नहीं होता है। पुलिस के सामने गुनाह कबूल करना कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। हालांकि, इस मामले में बात थोड़ी अलग है। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने शव के कई टुकड़े बरामद किए हैं। इसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। जिसमें उसे घटनास्थल पर लेकर जाया जाता है और वह इशारा करके बताता है कि उसने शव को किस जगह ठिकाने लगाया है। अगर उसके निशानदेही वाली जगह से पुलिस को कुछ मिलता है तो ये केस का अहम सबूत माना जाएगा।'
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Shraddha walker murder case
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा, 'अभी शव के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट होगा। इसके बाद श्रद्धा के पिता के डीएनए से उसका मिलान किया जाएगा। आफताब के खिलाफ शव की बरामदगी एक मजबूत आधार बन सकती है। हालांकि, उसे सख्त सजा दिलाने के लिए ये काफी नहीं होगा। अभी तक पुलिस ने वो हथियार बरामद नहीं किया है, जिससे उसके शव के टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा का मोबाइल भी नहीं मिला है। वो कपड़े भी ढूंढना जरूरी है, जिसे पहनकर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। जो उसके खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकते हैं।'