Voter List e-Sign System: बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुत गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि कर्नाटक आलंद विधानसभा क्षेत्र के लगभग 6 हजार मतदाताओं के नाम हटवान की कोशिश की गई थी। राहुल ने अपने आरोपों में ये भी बताया कि आवेदन पत्र जमा करने के लिए असली मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया किया गया था।
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Voter List: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने-हटवाने का प्रोसेस बदला, जानें लें नया प्रोसेस वरना हो सकती है दिक्कत
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 25 Sep 2025 05:44 PM IST
सार
Voter List e Sign System Kya Hai: अगर आपको भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है या हटवाना है, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नया ई-साइन फीचर शुरू किया है।
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वोटर आईडी कार्ड में ई-साइन क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
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वोटर आईडी कार्ड में ई-साइन क्या है?
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क्या है ये ई-साइन फीचर और किन कामों के लिए होगा जरूरी?
- चुनाव आयोग ने जो ई-साइन फीचर लॉन्च किया है, उसके जरिए मतदाता को अब रजिस्ट्रेशन करते वक्त, जब वो अपना नाम हटवा रहे हैं या किसी तरह का कोई सुधार करवा रहे हैं, तो आपको अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापिक करनी होगी। पहले ये बिना किसी सत्यापन के होता था, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए ये किया गया है।
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वोटर आईडी कार्ड में ई-साइन क्या है?
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ये जरूरी बात जरूर जान लें:-
- नया सिस्टम शुरू होने के बाद अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी फॉर्म 6 भरेंगे या फिर अपना नाम हटवाएंगे यानी फॉर्म 7 भरेंगे या फिर किसी तरह का कोई सुधार करवाते हैं यानी फॉर्म 8 भरेंगे तो आपको ई-साइन करना अनिवार्य होगा
- ध्यान रहे इस दौरान आपके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम एक ही हो यानी कोई अंतर न हो। साथ ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए
वोटर आईडी कार्ड में ई-साइन क्या है?
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यहां जानें पूरा प्रोसेस:-
स्टेप 1
- अब अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेश करते हैं, अपना नाम वापस लेते हैं या वोटर आईडी कार्ड में कोई सुधार करवाते हैं तो आपके लिए ई-साइन जरूरी होगा
- इसके लिए आपको एक बाहर ई-साइन पोर्टल पर निर्देशित किया जाता है
- यहां पर आपको सबसे पहले अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरना होता है
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स्टेप 2
- इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा
- आपको करना ये है इस आए हुए ओटीपी को यहां भरना है और सहमति देनी है और फिर वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है
- फिर आपको ईसीआईनेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करना होता है