News GST Rates: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद जीएसटी के स्लैब में बदलाव का फैसला लिया गया। ऐसे में जीएसटी की 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5, 18 के पिछले स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। जबकि, 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है।
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GST Rate Cut: सरकार का किसानों को दिवाली गिफ्ट! खाद से लेकर ट्रैक्टर तक, जानें क्या-क्या चीजें मिलेंगी सस्ती
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 04 Sep 2025 11:59 AM IST
सार
GST Rate Cut For Farmers: अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद आपको कौन-कौन सी चीजें सस्ती मिल सकती हैं।
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GST की नई दरों का खेती के सामान पर क्या असर पड़ा है?
- फोटो : Adobe Stock
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GST की नई दरों का खेती के सामान पर क्या असर पड़ा है?
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कृषि से जुडे सामानों पर कितना जीएसटी?
ट्रैक्टर पर कम हुआ जीएसटी
- किसानों के लिए जो नई जीएसटी दरें लागू की गई हैं, उनमें किसानों को पहले के मुकाबले अब कम जीएसीट देना होगा। जहां पहले ट्रैक्टर के टायर के 18% जीएसटी लगता था, तो वहीं अब इसे 5% कर दिया गया है
- वहीं, पहले किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12% जीएसटी देना होता था, पर अब इसे कम करके 5% कर दिया गया है यानी अब से ट्रैक्टर खरीदने पर 5 प्रतिशत ही जीएसटी लगेगा
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GST की नई दरों का खेती के सामान पर क्या असर पड़ा है?
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कंपोस्टिंग मशीन से 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक तक पर घटा जीएसटी
- वानिकी-बागवानी मशीन, हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग मशीन , कंपोस्टिंग मशीन (खाद बनाने की मशीन) आद पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसकी नई दरें 5% कर दी गई हैं
- 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों और प्राकृतिक मेन्थॉल पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाया गया है और अब ये 5% लगेगा
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सिंचाई मशीन पर घटाया गया जीएसटी
- सिंचाई की मशीन पहले पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब 5% लगेगा। वहीं, कृषि मशीनरी पहले पहले 12% जीएसटी लगता था, पर अब से घटाकर 5% कर दिया गया है
- बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर पर पहले जीएसटी 12% जीएसटी था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है
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इस दिन से लागू होंगी नई दरें
- अगर आप भी एक किसान हैं तो पिछली स्लाइड्स में बताई गई चीजों पर आपके लिए जीएसटी सरकार द्वारा कम किया गया है। वहीं, जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।