IRDAI Claim Approval Deadline: अस्पताल में इलाज पूरा होने के बाद मरीज और उसके परिवार को सबसे ज्यादा इंतजार डॉक्टर के डिस्चार्ज पेपर तैयार करने का होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर के छुट्टी लिखते ही क्लेम पास होने के नाम पर बीमा कंपनियां घंटों तक कागजी कार्रवाई में वक्त लगा देती हैं। इस वजह से ठीक हो चुका मरीज भी अस्पताल के बेड पर बैठा रहता है और परिवार परेशान होता है। आम जनता की इस बड़ी मुसीबत को दूर करने के लिए बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने कड़े और नए नियम लागू किए हैं।
Health Insurance: डॉक्टर के डिस्चार्ज लिखते ही कितने घंटे में मंजूर हो जाना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम? जानें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Tue, 30 Jun 2026 08:02 PM IST
सार
Health Insurance Discharge Rules: अस्पताल से डिस्चार्ज क्लेम नियम को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं के अस्पताल के TPA डेस्क से इंश्योरेंस क्लेम जाने के बाद कितने घंटे के अंदर उसपर कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए।
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