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Office Hours: क्या होती है 8, 9 और 10 घंटे की ऑफिस शिफ्ट और क्या रहते हैं आपके अधिकार? यहां समझें पूरा गणित
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 04 Sep 2025 07:24 PM IST
सार
Kya Hota Hai 8, 9 Aur 10 Hours Ki Shift Mein Difference: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऑफिस में काम करने वाले घंटों का क्या मतलब होता है और इस दौरान बतौर कर्मचारी आपके क्या अधिकार होते हैं?
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कर्मचारियों से कितने घंटे काम करवाया जा सकता है?
- फोटो : Amar Ujala
8, 9 And 10 Hour Office Shift: लोगों द्वारा काम करने के घंटों को स्थाई करने को लेकर अमेरिका में एक लंबा संघर्ष चला जिसके बाद 8 घंटे काम करने की शुरुआत हुई यानी सप्ताह में कुल 40 घंटे काम करने के चलन की शुरुआत हुई। इसका श्रेय आमतौर पर हेनरी फोर्ड को जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दुनिया इसको अपनाया और सप्ताह में 40 घंटे काम करने का चलन आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद धीरे-धीरे इसमें बदलाव हुए और अब 9 और 10 घंटे काम करने का चलन भी चल रहा है।
इसी क्रम में अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की कार्य अवधि नौ से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया है। फैक्ट्री एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर ओवरटाइम सीमा भी 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में ये नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा। ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि 8, 9 और 10 घंटे की शिफ्ट में क्या अंतर होता है और आपके इस दौरान क्या अधिकार होते हैं...
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कर्मचारियों से कितने घंटे काम करवाया जा सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
पहले जानते हैं 8 घंटे की शिफ्ट के बारे में
जो कंपनियां अपने कर्मचारियों से 8 घंटे की शिफ्ट करवाती है वो सप्ताह में कुल 48 घंटे की काम करवा सकती है। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से इससे अधिक घंटे काम करवाती है तो उसे नियमों के तहत कर्मचारियों को ओवर टाइम यानी ओटी देना होता है। इस शिफ्ट के कर्मचरियों को सप्ताह में एक छुट्टी देना भी अनिवार्य होता है। इसके अलावा इस शिफ्ट में कम से कम आधे घंटे का लंच ब्रेक भी देना होता है।
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अब जानेंगे 9 घंटे के बारे में
अब समझते हैं 9 घंटे वाली शिफ्ट का गणित। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों से 9 घंटे की शिफ्ट करवाती है वे सप्ताह में कुल 45 घंटे ही काम करवा सकती है। अगर इन घंटों से अधिक काम करवाया जाता है, तो इसके लिए ओवर टाइम देना होता है। इसमें रोजाना आधे घंटे का ब्रेक भी देना अनिवार्य होता है। 9 घंटे की शिफ्ट में कंपनी को अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 2 छुट्टी देनी होती है।
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10 घंटे की शिफ्ट के बारे में जान लीजिए
दरअसल, कुछ राज्यों ने हाल ही में 10 घंटे की शिफ्ट यानी सप्ताह में 4 दिन काम करने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि इसमें सप्ताह का कुल समय 48 घंटे से अधिक न हो। जैसे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने "दुकानें एवं एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम" में बदलाव करते हुए 10 घंटे काम करने का फैसला परित किया है। इसमें 3 दिन की छुट्टी देनी होती है और प्रत्येक दिन आधे घंटे का ब्रेक भी शामिल होता है।
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कर्मचारियों से कितने घंटे काम करवाया जा सकता है?
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ये अधिकार होते हैं आपके:-
हर 4–5 घंटे काम करने पर कम से कम 30 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए
अगर सप्ताह के निर्धारित घंटों से अधिक काम करवाया जा रहा है, तो ओवर टाइम देना होगा
सप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होता है
कंपनी को कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश के अलावा भी छुट्टियों का प्रावधान करना होता है आदि
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