सब्सक्राइब करें

काम की बात: टॉप फ्लोर पर रहने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर, जानकर झूम उठेंगे आप

फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र सिंह Updated Sun, 14 Sep 2025 04:32 PM IST
सार

काम की बात: बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहने वाले लोगों के अच्छी खबर हैं। टॉप फ्लोर में रहने वालों लोगों को अब मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के टेरेस के आंतरिक मरम्मत कार्य को लेकर दो दिन पहले एक अहम फैसला सुनाया है।

विज्ञापन
Top Floor Residents Exempt From Terrace Maintenance Bombay High Court Ruling
टॉप फ्लोर पर रहने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर - फोटो : Adobe Stock

काम की बात: बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहने वाले लोगों के अच्छी खबर हैं। टॉप फ्लोर में रहने वालों लोगों को अब मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के टेरेस के आंतरिक मरम्मत कार्य को लेकर दो दिन पहले एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियमों के मुताबिक टेरेस सोसायटी की संपत्ति है। लिहाजा टेरेस का रिपेयरिंग का काम सोसायटी की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने एक मामले सुनवाई करते हुए यह फैसाल सुनाया है। 

loader


कोर्ट में फैसले में कहा है कि सोसायटी टेरेस रिपेयर की लागत टॉप फ्लोर पर रहने वाले सदस्यों से नहीं ले सकती है। टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शानिल कर सकती है। कोर्ट ने नवी मुंबई की 12 बिल्डिगों की एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका को खारिज करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। 
 

Trending Videos
Top Floor Residents Exempt From Terrace Maintenance Bombay High Court Ruling
टॉप फ्लोर में रहने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर - फोटो : Adobe Stock

अथॉरिटी के आदेश को सोसायटी ने दी थी चुनौती

हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोसायटी को राहत न देने के संबंध में साल 2015 में सहकारिता विभाग की रिवीजनल अथॉरिटी (मंत्री) ने जो वजहें बताए हैं, वे ठोस हैं। वो कानून के प्रावधानों के अनुरूप है। अथॉरिटी के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसके कारण उसे कायम रखा जाता है। इससे पहले जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी सोसायटी को राहत देने से मना कर दिया था। सोसायटी ने अथॉरिटी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Top Floor Residents Exempt From Terrace Maintenance Bombay High Court Ruling
टॉप फ्लोर में रहने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर - फोटो : Adobe Stock

'सोसायटी की संपत्ति है टेरेस'

जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि मौजूदा मामला सोसायटी और सदस्यों के बीच विवाद का नहीं, बल्कि नियमों के अमल से संबंधित है। सोसायटी बाय लॉ नंबर 160ए के तहत टेरेस के आंतरिक मरम्मत का खर्च टॉप फ्लोर के सदस्यों से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बिल्डिंग की टेरेस सोसायटी की संपत्ति है।

PM Kisan Yojna: इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त, जानिए आखिर क्यों

Top Floor Residents Exempt From Terrace Maintenance Bombay High Court Ruling
टॉप फ्लोर में रहने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर - फोटो : Adobe Stock

सहकारिता विभाग की रिवीजनल अथॉरिटी का कहना था कि अगर सोसायटी ने उक्त सदस्यों से मरम्मत खर्च लिया हो तो वह उन्हें वापस करे। जस्टिस जाधव ने अथॉरिटी के इस आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया।

Aadhaar Update: क्या 10 साल पुराना है आपका आधार? इस तारीख तक मुफ्त में करें अपडेट, जानिए पूरी प्रक्रिया

विज्ञापन
Top Floor Residents Exempt From Terrace Maintenance Bombay High Court Ruling
पीएम आवास योजना के नाम पर की जा रही है ठगी, जानिए क्या है बचने का तरीका - फोटो : Adobe Stock

उन्होंने कहा कि अगर सोसायटी के सदस्य विशेष आम सभा बैठक में बहुमत से सोसायटी बाय लॉ नंबर 160ए के विपरीत मरम्मत निधि एकत्रित करने का निर्णय लेते हैं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। 

विज्ञापन
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed