PAN–Aadhaar Link Deadline Last Date: हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती है। जैसे, दो दस्तावेज हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती रहती है। जैसे, बैंक में खाता खुलवाना हो या लोन लेना हो या फिर केवाईसी करवानी हो आदि। ऐसे ही कई अन्य कामों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
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Pan-Aadhaar Card Link: आखिरी तारीख बेहद पास, इस तरीके से आज ही करा लें आधार-पैन कार्ड लिंक, वरना…
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 10 Dec 2025 08:10 AM IST
सार
PAN–Aadhaar Link Karne Ki Deadline Kya Hai: अगर आपने अब तक पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आखिरी तारीख बेहद पास है।
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आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख क्या है?
- फोटो : Amar Ujala
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आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख क्या है?
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किन्हें करवाना है लिंक और आखिरी तारीख क्या है?
- आपके पास अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड है, लेकिन आपने अब तक इसे लिंक नहीं करवाया है तो इसे जल्द करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंकिंग न करवाने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो इसे तुरंत करवा लें।
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आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख क्या है?
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- अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्तूबर 2025 से पहले बना है, तो आपको अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक करवाना होगा। जिन लोगों ने पैन कार्ड बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी, उन्हें अब अंतिम आधार नंबर से लिंक करना होगा।
आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख क्या है?
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लिंक नहीं करवाया, तो अटक सकते हैं कई काम
- अगर आप अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके कई काम अटक सकते हैं। इसमें सबसे पहले काम है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है, बैंक से जुड़े काम, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट समेत अन्य वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं आदि। इसलिए पैन-आधार को लिंक करवा लें ताकि, आपको दिक्कत न हो।
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आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख क्या है?
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इस तरह करवा सकते हैं पैन-आधार को लिंक:-
- आधार-पैन कार्ड को लिंक करवाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की इस आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना है
- यहां पर 'Quick Links' वाले सेक्शन में जाकर 'Link Aadhaar' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
- फिर अपना पैन और आधार नंबर भरें और वेलिडेट पर क्लिक करें
- इसके बाद ओटीपी से वेरिफाई करें और फिर आपको स्टेटस पता चल जाएगा