लगभग सभी नौकरीपेशा लोगों का ईपीएफओ में खाता होता है, जहां उनके वेतन का कुछ हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है। अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो आपके भी पीएफ का पैसा जरूर कटता होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। जबतक आप नौकरी में रहते हैं हर महीने आपके वेतन का कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और जब आप रिटायर होते हैं तो एक अच्छी खासी रकम आपके पास होती है। इन पैसों के जरिए आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते हैं। इसलिए पीएफ का पैसा न निकालने की सलाह दी जाती है ताकि उस रकम से आप अपने भविष्य को और ज्यादा सिक्योर कर सकें। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आपके पास पीएफ के पैसों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप भी अपने पीएफ का पैसा निकलना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि आप पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं...
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PF Withdrawal: इन तीन परिस्थितियों में समय से पहले निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए क्या कहता है ईपीएफओ का नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आशिकी पटेल
Updated Sun, 26 Dec 2021 05:58 PM IST
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इन तीन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
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इन तीन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
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पढ़ाई के खर्च के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
- ईपीएफ पढ़ाई के खर्च के लिए समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति देता है। जमा राशि का 50 फीसदी हिस्सा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। ये पैसा खुद की पढ़ाई के लिए या आपके बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, उनके लिए निकाल सकते हैं।
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इन तीन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
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शादी के लिए निकाल सकते हैं पैसा
- आप शादी के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सिर्फ आंशिक राशि को ही निकाल सकते हैं। हालांकि नियम के मुताबिक आपको नौकरी करते हुए 7 साल पूरे होने चाहिए।
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घर खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा
- घर खरीदने के लिए भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।