सड़क पर बाइक या स्कूटी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार जल्दी पहुंचने या थोड़ी दूरी तय करने के चक्कर में लोग टू व्हीलर पर दो की जगह तीन लोगों को बैठा लेते हैं। देखने में यह छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन ट्रैफिक नियमों के हिसाब से ट्रिपल राइडिंग करना भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस आपका चालान काट सकती है। अगर आप भी कभी बाइक या स्कूटी पर तीन लोगों के साथ सफर करते हैं तो चालान से जुड़ा यह नियम जरूर जान लीजिए। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाइक पर तीन लोग बैठे तो कितना जुर्माना हो सकता है?
Traffic Rule: बाइक पर तीन लोग बैठाकर निकलना पड़ सकता है महंगा, पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर कितना चालान?
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Wed, 19 Aug 2026 05:02 PM IST
सार
बाइक या स्कूटी पर तीन लोगों के बैठने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194C के तहत पहली बार और गलती दोहराने पर 1000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है। ट्रिपल राइडिंग से वाहन का संतुलन बिगड़ने और चोट लगने का खतरा भी रहता है।
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