Budget 2026 ITR: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट संसद में पेश कर रही हैं। जहां वे कई घोषणाएं कर रही है। ऐसी ही एक घोषणा ने वित्त मंत्री ने आईटीआर को लकेर किया है।
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Budget 2026: ITR भरने वालों के लिए बजट में हुआ ये एलान, यहां जानें आखिरी तारीख से लेकर सबकुछ आसान शब्दों में
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sun, 01 Feb 2026 01:37 PM IST
सार
Budget 2026 ITR Filing Update: अगर आप भी आईटीआर भरते हैं तो आप यहां जान सकते हैं बजट-2026 में इसको लेकर आपके लिए क्या एलान हुआ है।
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बजट में आईटीआर को लेकर क्या एलान हुआ?
- फोटो : Amar Ujala
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बजट में आईटीआर को लेकर क्या एलान हुआ?
- फोटो : Adobe Stock
क्या-क्या हुई हैं घोषणा?
- ITR 1 और ITR 2 वाले लोग भर सकते हैं रिटर्न
- 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न
- नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा
- रिवाइज्ड ITR 31 मार्च तक और इनकम मिसरिपोर्टिंग पर 100% पेनाल्टी
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बजट में आईटीआर को लेकर क्या एलान हुआ?
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क्या है आपके लिए फायदे की बात?
- सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
- ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा, जो पुराना और जटिल था
- नए नियम और फॉर्म जल्द नोटिफाई हो जाएंगे जिससे टैक्सपेयर्स को तैयारी का समय मिले
बजट में आईटीआर को लेकर क्या एलान हुआ?
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नए इनकम टैक्स में क्या मुख्य बदलाव हुए हैं?
- ITR रिवाइज करने की डेडलाइन को बढ़ाया गया है जो अब 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि, जुर्माने के रूप में आपको कुछ छोटी फीस देनी होगी
- ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की डेडलाइन जुलाई 31 ही रहेगी
- ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस की दर घटाकर 2 प्रतिशत (मौजूदा समय में 5% से 20% तक थी) कर दी गई है
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बजट में आईटीआर को लेकर क्या एलान हुआ?
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ये भी हैं कुछ बदलाव:-
- नॉन-रेजिडेंट्स द्वारा प्रॉपर्टी बेचने पर TDS लगेगा
- वित्त मंत्री ने बजट के दौरान बताया कि छोटे टैक्सपेयर्स के लिए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाएंगे। इससे विदेशी एसेट्स बताने का मौका मिलेगा
- सरलीकृत इनकम टैक्स रूल्स जल्द नोटिफाई होंगे
