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एसजीपीसी सदस्य अमरजीत चावला पर दुष्कर्म का केस: बहरीन की महिला का आरोप-विरोध पर धमकाया और बंधक बनाया

Thu, 17 Sep 2026 11:48 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 17 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

शिकायतकर्ता बहरीन से धार्मिक यात्रा के लिए श्री आनंदपुर साहिब आई थी। आरोप है कि अमरजीत चावला इस दाैरान उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 

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Misdeed case against SGPC member Amarjit Chawla Bahraini woman alleges threatened
अमरजीत चावला - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह चावला पर बहरीन से आई एक महिला के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर थाना आनंदपुर साहिब में चावला के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 127 (2) और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार वारदात 27 फरवरी से 19 अगस्त 2026 के बीच बताई गई है। 
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पीड़ित शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि वह धार्मिक यात्रा के सिलसिले में श्री आनंदपुर साहिब आई थी। चावला उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 
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महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और कुछ समय के लिए कमरे में बंद भी रखा गया। आरोपी की ओर से उसे लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी इसी कारण वह कई बार बीमार हुई और आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके साथ लगाए गए सेवादार की ओर से हर बार हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जान बचा ली गई। 
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एफआईआर के मुताबिक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने मामले की जानकारी एजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, जत्थेदार कुलदीप सिंह सहित कई अन्य लोगों को भी दी। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर में एसजीपीसी से जुड़े कुछ लोगों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।  
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