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पूर्व मंत्री मजीठिया की बढ़ी मुश्किलें: आय से अधिक संपत्ति मामले में फाइनल चालान पेश, 13 आरोपी नामजद

Wed, 28 Oct 2026 01:53 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 01:53 PM IST
सार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में अंतिम चालान पेश कर दिया है। अब तक दाखिल चालानों और संबंधित दस्तावेजों के कुल पन्नों की संख्या करीब 52 से 53 हजार बताई जा रही है।

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Final charge sheet filed in the disproportionate assets case against former minister Bikram Majithia
पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया पर विजिलेंस का शिकंजा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को मोहाली की अदालत में फाइनल चालान पेश कर दिया। चालान में कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को भी आरोपी पक्ष के तौर पर शामिल किया गया है। मामले में संपत्ति का आंकड़ा भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। पहले चालान में करीब 700 करोड़ रुपये की संपत्ति का जिक्र था, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 736 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। 

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52 से 53 हजार पन्नों तक पहुंचे दस्तावेज
मामले की जांच के दौरान विजिलेंस ने संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और आय के स्रोतों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। इस केस में पहले भी बड़ी संख्या में दस्तावेज अदालत में पेश किए जा चुके हैं। अब तक दाखिल चालानों और संबंधित दस्तावेजों के कुल पन्नों की संख्या करीब 52 से 53 हजार बताई जा रही है। फाइनल चालान पेश होने के बाद मामले में जांच से जुड़े दस्तावेजों और आरोपों का विस्तृत रिकॉर्ड अदालत के समक्ष आ गया है।
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कंपनियों को भी बनाया आरोपी
विजिलेंस ने 13 आरोपियों के अलावा कुछ कंपनियों को भी मामले में शामिल किया है। हालांकि, किन कंपनियों को किस आधार पर आरोपी बनाया गया है और उनसे संबंधित किन वित्तीय लेन-देन को जांच का हिस्सा बनाया गया है, इसका विस्तृत ब्योरा चालान की प्रति के अध्ययन के बाद ही स्पष्ट होगा। 
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अदालत में साबित होने हैं आरोप
विजिलेंस की ओर से चालान पेश किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। मामले में आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर अदालत में होगी। अंतिम निर्णय न्यायालय की ओर से किया जाएगा।

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