सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Delhi Assembly Secretariat issues final notice to Punjab DGP and Jalandhar Police Commissioner in Atishi video

आतिशी वीडियो मामला: दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने डीजीपी पंजाब व जालंधर पुलिस कमिश्नर को भेजा फाइनल नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Sun, 15 Feb 2026 11:14 AM IST
विज्ञापन
सार

डीजीपी पंजाब के कार्यालय की ओर से दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेजे गए जवाब में कहा गया था कि विवादित वीडियो विधानसभा के बाहर एडिट कर प्रसारित किया गया, इसलिए यह विधानसभा के विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता

Delhi Assembly Secretariat issues final notice to Punjab DGP and Jalandhar Police Commissioner in Atishi video
अतिशी - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आतिशी वीडियो मामले में डीजीपी पंजाब व जालंधर पुलिस कमिश्नर को फाइनल नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भी नोटिस भेजकर एफआईआर से संबंधित रिकाॅर्ड मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि जवाब में और देरी स्वयं विशेषाधिकार हनन और अवमानना मानी जाएगी। यह मामला दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की कथित वीडियो से जुड़ा है जिसमें सिख गुरुओं के खिलाफ कथित टिप्पणी का आरोप लगाया गया था लेकिन पंजाब पुलिस ने वीडियो को एडिट कर प्रकाशित करने की शिकायत के बाद इस बाबत मामला दर्ज किया था।

Trending Videos


नोटिस के अनुसार विशेषाधिकार समिति ने मामले में जवाब 12 फरवरी तक प्रस्तुत करने को कहा था, जो प्राप्त नहीं हुआ। पत्र में स्पष्ट किया है कि विशेषाधिकार से जुड़े मामलों में जवाब सीधे संबंधित व्यक्ति द्वारा समिति को दिया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेज देने में देरी या इंकार को स्वयं विशेषाधिकार हनन और अवमानना माना जा सकता है। समिति की अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जारी इस पत्र में जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अलोक शेखर से उस शिकायत का रिकाॅर्ड भी मांगा है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही एफआईआर की कॉपी, पंजाब पुलिस तकनीकी सैल के सोशल मीडिया एक्सपर्ट की रिपोर्ट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले डीजीपी पंजाब के कार्यालय की ओर से दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेजे गए जवाब में कहा गया था कि विवादित वीडियो विधानसभा के बाहर एडिट कर प्रसारित किया गया, इसलिए यह विधानसभा के विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता। पुलिस जांच की निगरानी केवल अदालत कर सकती है न कि कोई विधानसभा। पंजाब पुलिस ने कहा था कि फॉरेंसिक जांच में आतिशी ने अपने मूल भाषण में गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद ही मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed