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डाग लवर्स सावधान: पंजाब में खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर बैन; रॉटवीलर, पिटबुल व टैरियर को घूमा भी नहीं सकेंगे

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Fri, 31 Oct 2025 12:36 PM IST
सार

पंजाब में खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने पर सख्ती की तैयारी है। अगर घर में रॉटवीलर, पिटबुल व टैरियर जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पाल रखा है तो उन्हें 18 साल से कम उम्र के बच्चे सार्वजनिक जगहों पर घुमा नहीं सकेंगे। 

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Dogs ban in Punjab minors not be allowed to walk Rottweilers Pitbulls and Terriers in public places
पंजाब में खतरनाक नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब में नाबालिग अब रॉटवीलर, पिटबुल व टैरियर जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घुमा सकेंगे। सरकार पालतू कुत्तों को लेकर सख्ती करने जा रही है। खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालने के शौकीन लोगों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।

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ड्राफ्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स ऐसे कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं जा सकेगा। साथ ही खतरनाक नस्ल के कुत्तों का अब अलग से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के नियम भी थोड़े सख्त किए जा रहे हैं। इनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। इसके अलावा अगर खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्ते सार्वजनिक स्थान पर बिना मालिक के घूमते हुए पाए गए तो विभाग की तरफ से ऐसे कुत्तों को कब्जे में ले लिया जाएगा। विभाग ने पशु पालन विभाग से ऐसे कुत्तों के बारे में जानकारी मांगी है। इन नियमों को उच्चाधिकारियों की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीप सहगल ने बताया कि पॉलिसी विचाराधीन है जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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पेट शॉप्स पर भी की जाएगी सख्ती
इसी तरह पेट शॉप्स पर भी सख्ती की जाएगी। प्रदेश में चल रही सभी पेट शॉप्स को पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण न करवाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही खतरनाक नस्लों की ब्रिडिंग पर भी रोक लगाने की तैयारी है। ऐसे मामलों के लिए सभी नगर निकायों की अधिक शक्तियां दी जाएंगी।

पिटबुल के हमले के बढ़ रहे मामले
प्रदेश में पिटबुल के हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने लुधियाना के कोहाड़ा चौक के पास एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने ढाबा संचालक को बुरी तरह से नोच डाला था जिससे उसकी पर बाजू पर 20 से अधिक टांके लगे थे। इसी तरह पिछले साल गुरदासपुर में पिटबुल ने एक 85 वर्षीय बुजुर्ग पर घातक हमला कर दिया था और 20 मिनट तक बुजुर्ग को नोचता रहा था। हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया था। कुत्ते ने बुजुर्ग के चेहरे गर्दन हाथ और टांग पर बुरी तरह से काटा था। इसके अलावा कुछ साल पहले जालंधर में एक पिटबुल ने बच्चे पर अटैक कर दिया था जिसमें बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था। चंडीगढ़ में भी नगर निगम ने डॉग बाइलॉज को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसमें खतरनाक प्रवृत्ति के कुत्तों पर पाबंदी लगा दी गई है जिनमें अमेरिकन पिटबुल, टैरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटिनो और रोटविलर शामिल हैं।

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