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पंजाब में सीएलयू लेना आसान: अलग से मंजूरी ले सकेंगे निवेशक, बिल्डिंग-लेआउट प्लान के साथ मंजूरी की शर्त खत्म
राजिंद्र शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 28 Oct 2025 10:50 AM IST
सार
वर्ष 2023 में सीएलयू को लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस के साथ जोड़ दिया था। इस कारण जब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी नहीं मिलती थी, तब तक सीएलयू की मंजूरी भी लटकी रहती थी।
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पंजाब
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) लेना अब आसान हो गया है। राज्य सरकार ने बिल्डिंग व लेआउट प्लान के साथ सीएलयू के मंजूरी की शर्त खत्म कर दी है। अब अलग से भी सीएलयू के लिए आवेदन किया जा सकेगा जिससे इसकी जल्द मंजूरी का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने लंबे समय से चल रही निवेशकों की बड़ी मांग पूरी की है, क्योंकि पहले बिल्डिंग प्लान के साथ ही सीएलयू का आवेदन लंबित पड़ा रहता था। इस कारण बैंक ऋण और अन्य विभागों से एनओसी लेने में निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सीएलयू की स्वतंत्र अनुमति आवश्यक मानी जाती है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है जिसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
वर्ष 2023 में सीएलयू को लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस के साथ जोड़ दिया था। इस कारण जब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी नहीं मिलती थी, तब तक सीएलयू की मंजूरी भी लटकी रहती थी। इससे कॉलोनियों व अन्य परियोजनाओं के विकास में बाकी मंजूरी भी लटक जाती थी। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करके फिर से इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए सीएलयू सक्षम प्राधिकारी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पॉवर डेलीगेशन भी की गई है। सभी प्रकार की आवासीय, वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सीएलयू जारी करेगा। 25 एकड़ तक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सीनियर टाउन प्लानर सर्कल इसे जारी करेगा जबकि 25 एकड़ से ऊपर के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास सीएलयू जारी करने का अधिकार होगा।
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सरकार ने लंबे समय से चल रही निवेशकों की बड़ी मांग पूरी की है, क्योंकि पहले बिल्डिंग प्लान के साथ ही सीएलयू का आवेदन लंबित पड़ा रहता था। इस कारण बैंक ऋण और अन्य विभागों से एनओसी लेने में निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सीएलयू की स्वतंत्र अनुमति आवश्यक मानी जाती है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है जिसके बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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वर्ष 2023 में सीएलयू को लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस के साथ जोड़ दिया था। इस कारण जब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी नहीं मिलती थी, तब तक सीएलयू की मंजूरी भी लटकी रहती थी। इससे कॉलोनियों व अन्य परियोजनाओं के विकास में बाकी मंजूरी भी लटक जाती थी। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करके फिर से इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब आवास एवं शहरी विकास विभाग पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए सीएलयू सक्षम प्राधिकारी से अलग से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पॉवर डेलीगेशन भी की गई है। सभी प्रकार की आवासीय, वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सीएलयू जारी करेगा। 25 एकड़ तक इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सीनियर टाउन प्लानर सर्कल इसे जारी करेगा जबकि 25 एकड़ से ऊपर के इंडस्ट्रियल पार्क के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास सीएलयू जारी करने का अधिकार होगा।