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आतिशी वीडियो मामला: जालंधर कोर्ट का आदेश... सभी सोशल मीडिया से हटाएं वीडियो, भाजपा को झटका
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 15 Jan 2026 03:53 PM IST
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सार
आप नेता व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की वीडियो मामले में जालंधर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने सोशल मीडिया से उक्त वीडियो को हटाने का आदेश दिया है।
judge court हथोड़ा
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
दिल्ली विधानसभा द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी की वीडियो क्लिप मामले में जालंधर में कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज केस में अहम मोड़ आ गया है।
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इस प्रकरण में दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर सहित पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब और लैब रिपोर्ट तलब की थी। मामले को लेकर जालंधर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उक्त वीडियो को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत ने साफ कहा कि जिस भी अकाउंट से यह वीडियो अपलोड किया गया है, उसके सभी लिंक हटाए जाएं। फोरेंसिक जांच में वीडियो के छेड़छाड़ होने की पुष्टि होने के बाद यह आदेश पारित किया गया है, जिसे भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
अब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जालंधर कोर्ट के फैसले पर क्या निर्णय लेते हैं और जालंधर में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर दर्ज केस के साथ वीडियो न हटाने पर पंजाब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।