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Mohali News: अवैध निर्माण पर चला जेसीबी, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
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जीरकपुर। नगर परिषद प्रशासन ने शुक्रवार को जरनैल एनक्लेव-2 में नक्शे के विरुद्ध किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी से हटा दिया। यह कार्रवाई निकाय विभाग के आलाधिकारियों के निर्देशों पर की गई। प्रशासन ने इमारत के मालिक को भविष्य में नियमों का दोबारा उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
एक व्यक्ति ने जरनैल एनक्लेव-2 में रिहायशी इमारत का नक्शा पास करवाया था। हालांकि, निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे के नियमों का पालन नहीं किया गया। नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया गया था। नगर परिषद प्रशासन को इसकी जानकारी मिली। प्रशासन ने निर्माण की जांच की और नियमों के विरुद्ध पाए गए हिस्से को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। जमीन मालिक ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नगर परिषद की टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को तोड़कर हटा दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी
मकान निर्माण में फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड के नियमों की अनदेखी की गई थी। घर बनाते समय स्वीकृत नक्शे के नियमों का पालन करना जरूरी है। फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड के लिए निर्धारित जगह छोड़ना नियमों का हिस्सा है। इन स्थानों को छोड़े बिना निर्माण करने से भवन स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं रहता। जरनैल एनक्लेव में भी मकान मालिक ने निर्धारित जगह नहीं छोड़ी थी।
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फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड का महत्व
फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड भवन में प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए आवश्यक हैं। यह सड़क से भवन की निर्धारित दूरी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। खुली जगह के नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। इन नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। एटीपी, बिल्डिंग ब्रांच, जीरकपुर के सरबजीत सिंह ने बताया कि नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।
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एक व्यक्ति ने जरनैल एनक्लेव-2 में रिहायशी इमारत का नक्शा पास करवाया था। हालांकि, निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे के नियमों का पालन नहीं किया गया। नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया गया था। नगर परिषद प्रशासन को इसकी जानकारी मिली। प्रशासन ने निर्माण की जांच की और नियमों के विरुद्ध पाए गए हिस्से को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। जमीन मालिक ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नगर परिषद की टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को तोड़कर हटा दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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नियमों की अनदेखी
मकान निर्माण में फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड के नियमों की अनदेखी की गई थी। घर बनाते समय स्वीकृत नक्शे के नियमों का पालन करना जरूरी है। फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड के लिए निर्धारित जगह छोड़ना नियमों का हिस्सा है। इन स्थानों को छोड़े बिना निर्माण करने से भवन स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं रहता। जरनैल एनक्लेव में भी मकान मालिक ने निर्धारित जगह नहीं छोड़ी थी।
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फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड का महत्व
फ्रंटयार्ड और बैकयार्ड भवन में प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए आवश्यक हैं। यह सड़क से भवन की निर्धारित दूरी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। खुली जगह के नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। इन नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। एटीपी, बिल्डिंग ब्रांच, जीरकपुर के सरबजीत सिंह ने बताया कि नोटिस के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।