सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   PTU Vice-Chancellor reprimanded by High Court, ordered to file a personal affidavit.

Patiala News: पीटीयू वीसी को हाईकोर्ट की फटकार, व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
PTU Vice-Chancellor reprimanded by High Court, ordered to file a personal affidavit.
विज्ञापन
चंडीगढ़। आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (पीटीयू) के वीसी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद व्यक्तिगत हलफनामा न दाखिल करने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हमारे निर्देशों के बावजूद क्या वीसी के पास हलफनामा पेश करने का समय नहीं था।
Trending Videos

कपूरथला निवासी अमरदीप गुजराल ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें पीटीयू द्वारा 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए पांच एलाइड हेल्थ केयर कोर्स में नए दाखिलों की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दिसंबर 2024 के निर्देश का उल्लंघन था, जिसमें नए कोर्स के लिए वैधानिक नियम बनने तक रोक लगाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई में पीटीयू की ओर से कुलसचिव के माध्यम से एक पन्ने का हलफनामा पेश किया गया, जिसे वीसी ने अपनाया। कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना और स्पष्ट किया कि कुलसचिव का हलफनामा आदेश का विकल्प नहीं हो सकता। अदालत ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा न आने पर विश्वविद्यालय के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने वीसी को निर्देश दिया कि वे सीधे अदालत के समक्ष व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें और भविष्य में आदेशों की अनदेखी न होने पाए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed