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Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 18 Nov 2025 08:49 AM IST
सार

नाबालिग को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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Alwar News: POCSO court gives 20-year rigorous imprisonment to man for abducting and raping minor
दुष्कर्मी को 20 साल का कठाेर कारावास - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पॉक्सो विशेष न्यायालय संख्या-4 की न्यायाधीश हिनमाकनी गौड़ ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि छोटी बच्चियों के प्रति बढ़ते लैंगिक अपराधों को देखते हुए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी समाज को गलत संदेश देगी।

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विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 28 जनवरी 2025 को हरसौरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया।
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पीड़िता के बयान के अनुसार 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे वह घर से बाहर गई थी, तभी आरोपी मुनीमनाथ (उम्र 22 वर्ष) उसे जबरन उठाकर अपने गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

अनुसंधान अधिकारी प्रकाश सिंह ने मामले की विस्तृत जांच की और पर्याप्त साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों को परीक्षित कराया तथा 32 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की है।

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