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Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Tue, 29 Apr 2025 10:10 PM IST
सार

Alwar News: अलवर में नौ अक्बतूर को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने बीस साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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Alwar News: 20 years rigorous imprisonment to accused of raping minor, POCSO court pronounced sentence
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा
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विस्तार
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अलवर में पॉक्सो संख्या 01 कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में कठोर फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उसपर 20 हजार का जुर्माना यानी अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने सुनाया। मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने की।

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विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमे में 23 गवाहों की गवाही कराई गई और 43 सबूतों के दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। उनके आधार पर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की ओर से यह निर्णय सुनाया गया।
 
उन्होंने बताया कि यह घटना नौ अक्तूबर 2024 की है, जब पीड़िता अपनी बहन के साथ बाजार गई थी। वापस लौटते समय वह अपनी बहन से अलग हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ रिक्शा में बैठाकर अपने साथ ले गया। फिर एकांत स्थान पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। अगले दिन पीड़िता ने अपने साथ हुई आप बीती घरवालों को बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ की। पुलिस ने पूछताछ के बाद बालिका का मेडिकल भी करवाया और पूरा प्रकरण विचारण के लिए पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 में पेश कर दिया।

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मुकदमे के दौरान सबूतों और गवाहों की कड़ी श्रृंखला को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। कुल मिलाकर नाबालिग बालिका के साथ हुए इस दुष्कर्म मामले का फैसला कोर्ट ने छह महीने के अंदर कर दिया और आरोपी को सजा सुना दी।

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