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Banswara News: अवैध मादक पदार्थ की कमाई से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ की चल-अचल संपत्ति फ्रीज, ये रहा पूरा मामला

Wed, 12 Mar 2025 10:51 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 12 Mar 2025 10:51 PM IST
सार

अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया गया है। मामले में कार्रवाई बांसवाड़ा पुलिस ने की है।

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Banswara News Movable immovable property worth about 1.5 crores earned from illegal drug business freezed
संपत्ति फ्रीज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ तस्कर द्वारा तस्करी से अर्जित की गई। करीब डेढ़ करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया है। महानिरीक्षक उदयपुर रेंज राजेश मीना के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त आरोपियों के द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से खरीदी गई सम्पतियों को धारा 68 एफ (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज करवाने की कार्रवाई के लिये वित्तीय जांच करने के लिए खमेरा थानाधिकारी रमेश चन्द्र सेन को विशेष निर्देश दिए थे।

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अग्रवाल ने बताया कि गत पांच दिसंबर 2024 को लोहारीया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने नाकाबंदी के दौरान एक कार में एक युवक के कब्जे से एक किलो 223 ग्राम अफीम बरामद की थी। मामले में आरोपी अभिषेक पिता सुरेश शर्मा निवासी बोरी थाना रठांजना, प्रतापगढ़ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक शर्मा तथा उसके पिता सुरेश शर्मा पिता गोरधन शर्मा को भी गिरफ्तार किया।
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इसके बाद पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभिषेक शर्मा व उसके पिता सुरेश शर्मा के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित की गई सम्पति की वित्तीय जांच के लिये खमेरा थानाधिकारी सेन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम ने दोनों आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति की जांच कर अवैध सम्पति को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया।


वित्तीय जांच में सामने आया कि आरोपी अभिषेक, सुरेश शर्मा और कान्ता पत्नी सुरेश के नाम पर प्रतापगढ़ में आरजी नम्बर 206/1212 क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर पटवार हल्का भुवासीया प्रतापगढ़ में एक व्यवसायिक रिसोर्ट का निमार्ण कराना पाया गया। अभियुक्त के द्वारा अर्जित की गई चल-अचल सम्पति का बाजार मूल्य करीब एक करोड़ 44 लाख रुपये है।

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वित्तीय जांच के बाद उक्त सम्पति को धारा 68 एफ (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज करवाने का प्रस्ताव कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किया गया। ऑथोरिटी द्वारा आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद दिनांक 25 फरवरी 25 को सम्पति फ्रीज करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। ऑथोरिटी के आदेश की पालना में बुधवार को थानाधिकारी खमेरा सेन ने आरोपियों की सम्पति को फ्रीज करने का बोर्ड लगा दिया।

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