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Abhishek Porel: अदालत ने खारिज की अभिषेक पोरेल की जमानत याचिका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Fri, 14 Aug 2026 09:05 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हुगली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हुगली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 14 Aug 2026 09:05 PM IST
सार

अभिषेक पोरेल की दुष्कर्म मामले में जमानत याचिका चिंसुरा कोर्ट ने खारिज कर दी है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला ने पोरेल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है; पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Abhishek Porel bail plea rejected, Remanded to 14 days judicial custody
अभिषेक पोरेल - फोटो : ANI

विस्तार

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों में गिरफ्तार बंगाल के क्रिकेटर और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीन दिन की पुलिस हिरासत के बाद शुक्रवार को उन्हें हुगली की चिंसुरा अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह जानकारी आनंदबाजार डॉट कॉम के हवाले से सामने आई है।
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Abhishek Porel bail plea rejected, Remanded to 14 days judicial custody
अभिषेक पोरेल - फोटो : ANI
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप
  • मामला हुगली के मोगरा थाना क्षेत्र का है। कर्नाटक की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को अभिषेक पोरेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि वह और पोरेल करीब साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे और दोनों ने शादी करने की योजना भी बनाई थी। शिकायत के मुताबिक, दोनों साथ में विदेश यात्रा भी कर चुके हैं।
  • महिला का आरोप है कि करीब डेढ़ साल पहले दोनों के रिश्ते में विवाद शुरू हुआ। इसके बाद पोरेल ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके अलावा उसने क्रिकेटर पर मारपीट और आपराधिक धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं।
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Abhishek Porel bail plea rejected, Remanded to 14 days judicial custody
अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार - फोटो : ANI
पहले भी पुलिस तक पहुंचा था मामला
  • शिकायत के मुताबिक, दोनों के बीच विवाद पहले भी पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इस बार महिला ने मोगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
  • मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें दमदम थाना क्षेत्र स्थित इमामी सिटी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। अब शुक्रवार को पेशी के दौरान जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज
  • पुलिस के अनुसार, अभिषेक पोरेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें बीएनएस की धारा 64(1), 66, 69, 74, 75(2), 79, 115(2), 117(2), 124(1), 127(2), 109, 308(2), 351(2), 351(3), 316(2), 318(3), 61(2) और 3(5) शामिल हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66ई और 72 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
  • हालांकि, अभिषेक पोरेल अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से पहले ही इनकार कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की ओर से लगाए गए आरोपों और क्रिकेटर के पक्ष को लेकर आगे होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

Abhishek Porel bail plea rejected, Remanded to 14 days judicial custody
अभिषेक पोरेल - फोटो : ANI
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं पोरेल
अभिषेक पोरेल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और 2023 से आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं। वह बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलते हैं। उन्होंने 2021-22 सत्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। पोरेल भारत ए टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर चुके हैं। इस मामले में अब उनकी अगली कानूनी प्रक्रिया न्यायिक हिरासत के दौरान आगे बढ़ेगी।
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