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Banswara: मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित 1.44 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, दिसंबर में पिता-पुत्र को किया था गिरफ्तार

Thu, 13 Mar 2025 08:25 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 13 Mar 2025 08:25 AM IST
सार

बांसवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 1.44 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। मामले में 5 दिसंबर 2024 को आरोपी पिता-पुत्र को 1.223 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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Banswara: Property worth 1.44 crore earned from drug trafficking frozen, father-son were arrested in December
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित करीब 1.44 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया है। महानिरीक्षक उदयपुर रेंज राजेश मीना के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आरोपियों की संपत्ति की वित्तीय जांच के निर्देश दिए गए थे। इस कार्रवाई के तहत खमेरा थानाधिकारी रमेशचंद्र सेन को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

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जानकारी के अनुसार बीती 5 दिसंबर को लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 223 ग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले में अभिषेक शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, निवासी बोरी, थाना रठांजना, प्रतापगढ़ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा पुत्र गोर्धन शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था।
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घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने दोनों आरोपियों की अवैध संपत्ति की वित्तीय जांच के लिए खमेरा थानाधिकारी सेन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। इस टीम ने अभिषेक शर्मा और सुरेश शर्मा द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर सूचीबद्ध किया। जांच में सामने आया कि अभिषेक शर्मा, सुरेश शर्मा और कान्ता देवी (पत्नी सुरेश शर्मा) के नाम पर प्रतापगढ़ में आरजी नंबर 206/1212 क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर की भूमि पर एक व्यावसायिक रिसॉर्ट का निर्माण कराया गया था। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 1.44 करोड़ रुपए है।
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वित्तीय जांच के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का प्रस्ताव कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर, SAFEMA (FOP) और NDPS एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया। अथॉरिटी द्वारा दोनों आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई के बाद 25 फरवरी 2025 को संपत्तियां फ्रीज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद खमेरा थानाधिकारी सेन ने बुधवार को आरोपियों की संपत्तियों पर फ्रीज करने का बोर्ड लगा दिया है।

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