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काला हिरण शिकार मामला: कोर्ट ने सलमान को दी चेतावनी, अगली बार पेश ना होने पर खारिज होगी जमानत

Thu, 04 Jul 2019 02:25 PM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Thu, 04 Jul 2019 02:25 PM IST
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Blackbuck poaching case: The Jodhpur court warns Salman Khan that his bail will be rejected
अभिनेता सलमान खान - फोटो : social media

अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मामले पर जोधपुर कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की आज सुनवाई हुई थी, जिसमें वह पेश नहीं हुए।

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करीब बीस साल पहले 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।
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बता दें पिछले साल 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सलमान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।


सलमान ने निचली अदालत के इस फैसले के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी।
 

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