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Hanumangarh: शादी-पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी सख्त कार्रवाई, ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमानगढ़ Published by: हनुमानगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 21 Nov 2024 08:54 PM IST
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सार

हनुमानगढ़ जिले में शादी-पार्टियों में बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस शराब परोसने पर आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और आयोजकों को लाइसेंस के बिना शराब परोसने पर जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

Hanumangarh: Strict action will be taken against serving liquor without license in wedding parties
बैठक करते आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हनुमानगढ़ जिले में शादी व पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस के बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाए जाने पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्ट संचालक के साथ-साथ आयोजकों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हर बार की तरह इस बार भी शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हो गया है। शादी और पार्टी में चेकिंग के लिए प्रहराधिकारी और आबकारी निरीक्षक की अलग से टीम बनाई गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेगी। लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचना है तो आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इसी के तहत बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार टाउन स्थित आबकारी कार्यालय में मैरिज पैलेस, होटल एवं इवेंट मैनेजरों की बैठक ली। बैठक में आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी भी मौजूद रहे। जिला आबकारी अधिकारी ने मैरिज पैलेस, होटल एवं इवेंट मैनेजरों को कहा कि मदिरा सर्व करने के लिए आवश्यक ऑकेजनल लाइसेंस अनिवार्य रूप से लें और सर्व की जाने वाली मदिरा आवश्यक रूप से अधिकृत जगह से एवं राजस्थान में विक्रय के लिए ही हो।
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गौरतलब है कि जिले में हर माह करीब 4-5 लोग ही ऑकेजनल लाइसेंस जारी करवाते हैं। ऐसे में सख्ती से विभाग का रेवेन्यु बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी शादी-पार्टियों का फुल सीजन चल रहा है। अमानक शराब सर्व नहीं हो इसलिए भी यह प्रक्रिया आवश्यक डीईओ पटावरी ने आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारियों को दल बनाकर आवश्यक रूप से सख्ती से समारोह स्थलों में चेकिंग करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध अमानक शराब समारोह स्थलों पर सर्व न हो।

मैरिज पैलेस/होटल एवं इवेंट मैनेजरों ने बताया कि कई बार विभागीय सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, उसे दूर किया जाए। जिला आबकारी अधिकारी ने सॉफ्टवेयर पर समाधान एवं व्यावहारिक समाधान करने का आश्वासन दिया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ऑकेजनल लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें एक दिन के लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए शुल्क निर्धारित है। उन्होंने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा शराब सेवन की व्यवस्था कराई जाती है। ऐसे आयोजनकर्ता को आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
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