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Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान SI परीक्षा स्थगित करने से इनकार, अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Himanshu Priyadarshi Updated Thu, 02 Apr 2026 04:14 PM IST
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सार

SC On Rajasthan SI Exam: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI परीक्षा 5-6 अप्रैल 2026 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, लेकिन उनके परिणाम रोके जाएंगे। मामला हाईकोर्ट में लंबित अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

Jaipur News: Supreme Court Refuses to Stay Rajasthan SI Exam; Candidates Permitted to Appear for Test
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI
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विस्तार

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 5 और 6 अप्रैल 2026 को निर्धारित परीक्षा पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एसएलपी (सिविल) संख्या 38278/2025 से उत्पन्न विविध आवेदन (डायरी संख्या 19461/2026) पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को स्थगित करने की प्रार्थना स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
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हालांकि, संतुलन बनाए रखते हुए न्यायालय ने आवेदकों तथा उनके समान स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की। महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। उनकी भागीदारी पूर्णतः अस्थायी (प्रोविजनल) होगी और आगे के आदेशों के अधीन रहेगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इससे उनके पक्ष में कोई समानता (equity) उत्पन्न नहीं होगी।
 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में लगभग चार सप्ताह के लिए परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। यह दलील दी गई थी कि राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित संबंधित अपीलों में, जिनमें निर्णय सुरक्षित रखा गया है, अभी तक फैसला सुनाया नहीं गया है। आवेदकों का कहना था कि परीक्षा आयोजित होने से उनके अधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे।
 
इस प्रार्थना का विरोध करते हुए, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने किसी भी प्रकार के स्थगन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और राज्य द्वारा सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस चरण पर परीक्षा स्थगित करने से व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न होगी तथा जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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प्रतिस्पर्धी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, किन्तु आवेदकों को सीमित राहत देते हुए उन्हें बिना परिणाम घोषित किए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की।
 
यह मामला वर्ष 2021 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पृष्ठभूमि के कारण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें बड़े स्तर पर पेपर लीक, एफआईआर और न्यायिक जांच के आरोप सामने आए थे। इसके परिणामस्वरूप नई भर्ती अधिसूचनाएं जारी की गईं और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय कार्यवाहियां लंबित हैं। अब यह विवाद उच्च न्यायालय में लंबित अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा, जो संबंधित अभ्यर्थियों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण करेगा।


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