Jaipur News: परिवहन ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू; जानिए कैब कंपनियों और यात्रियों के लिए क्या हैं प्रावधान
राजस्थान में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हुई। कैब किराया सरकार तय करेगी, ड्राइवर को 80% हिस्सा मिलेगा, नियम तोड़ने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द होगा।
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राजस्थान में गिग वर्कर्स और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। विभाग ने हाल ही में पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे थे, जिसके बाद अब संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ओ.पी. बुनकर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
नई पॉलिसी के तहत प्रदेश में संचालित सभी कैब और राइड एग्रीगेटर कंपनियों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। पॉलिसी के अनुसार, किराया अब सरकार तय करेगी और कुल किराए का 80 प्रतिशत हिस्सा वाहन मालिक या ड्राइवर को दिया जाएगा। बिना वैध कारण यात्रा रद्द करने पर ड्राइवर या यात्री से अधिकतम 100 रुपये तक की पेनल्टी वसूली जा सकेगी।
यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कंपनियों के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर संचालित करना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल एप के जरिए यात्री अपनी लाइव लोकेशन साझा कर सकेंगे और आपात स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही सूचना पुलिस और कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी।