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Rajasthan: नरेश मीणा की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर, जस्टिस प्रवीण भटनागर ने आदेश जारी किया; रिहाई का रास्ता साफ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Fri, 11 Jul 2025 11:48 AM IST
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सार

Rajasthan: नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसका वीडियो भी सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने उनपर कार्रवाई  की थी। हालांकि की अब हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।

Rajasthan News Naresh Meena Granted Bail by Highcourt Over Sdm Slapping Case
नरेश मीणा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

देवली-उनियारा आगजनी प्रकरण में लंबे समय से जेल में बंद नरेश मीणा को आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले, इसी प्रकरण से जुड़े थप्पड़कांड मामले में भी मीणा को जमानत मिल चुकी है।
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नरेश मीणा पिछले करीब आठ महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें 13 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद थे। अब कोर्ट के फैसले के बाद नरेश मीणा की सोमवार को टोंक जिला जेल से रिहाई संभावित है।
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मीणा के संघर्ष के साथी सरपंच मुकेश मीणा ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया कि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और सोमवार को वे रिहा होंगे। जेल से बाहर आने के बाद नरेश सबसे पहले समरावता गांव आएंगे, जहां समर्थक उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे अपने गृह जिले बारां जाएंगे।

नरेश मीणा की रिहाई को उनके समर्थक एक 'संघर्ष की जीत' के रूप में देख रहे हैं और कई जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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