फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan Panchayat Elections: Reservation Lottery Deferred to September, District-Level Draw on Sept 17

पंचायती राज चुनाव: आरक्षण लॉटरी अब सितंबर में, 17 को जिला और 18 सितंबर को उपखंड स्तर पर होगी

Mon, 17 Aug 2026 06:52 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Mon, 17 Aug 2026 06:52 AM IST
सार

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी अगस्त से सितंबर तक टली। जिला परिषद, प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी 17 सितंबर और सरपंच-वार्ड पंच की 18 सितंबर को होगी।

विज्ञापन
Rajasthan Panchayat Elections: Reservation Lottery Deferred to September, District-Level Draw on Sept 17
पंचायत राज चुनावों के लिए लॉटरी अगले महीने - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान में की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए अहम खबर है। पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी अब अगस्त के बजाय सितंबर में होगी। पहले जिला और उपखंड स्तर पर आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे करीब एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने 16 अगस्त को संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक जिला स्तर पर आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर और उपखंड स्तर पर 18 सितंबर 2026 को होगी।

विज्ञापन

17 सितंबर को जिला स्तर की लॉटरी
जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 17 सितंबर को पूरी की जाएगी। वहीं, उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जाएगी।

विज्ञापन


यह भी पढें- राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो के लिए प्रिंसिपल की लिखित अनुमति जरूरी

विज्ञापन
विज्ञापन

एक महीने आगे क्यों बढ़ी लॉटरी?
जानकारी अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दूसरे चरण में प्रस्तावित हैं। चुनावी चरणों के संयोजन और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के मद्देनजर आरक्षण लॉटरी की तारीखों में संशोधन किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में दिए प्रतिवेदन में बताया है कि पहले चरण में नगरीय निकाय और दूसरे चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करनी है।

नगरीय निकायों की लॉटरी पहले ही
नगरीय निकायों के अध्यक्ष और पंचायती राज संस्थाओं में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है। अब पंचायती राज संस्थाओं के बाकी पदों की लॉटरी सितंबर में होने के बाद चुनाव की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश
शासन सचिव डॉ. जोगा राम ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 17 और 18 सितंबर की निर्धारित तारीखों पर लॉटरी की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सितंबर में लॉटरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में चुनावी दावेदारों की नजर अब 17 और 18 सितंबर पर टिक गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed