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Jalor: पाक नागरिकों को बड़ा निर्देश; अनिवार्य हुआ ऑनलाइन आवेदन, तय समय में नहीं किया तो रद्द होगा वीजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर
Published by: जालौर ब्यूरो
Updated Sat, 17 May 2025 09:53 AM IST
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सार
जालौर में जो पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से लंबा वीज़ा (LTV) लेकर रह रहे हैं, उन्हें अब एक ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है। यह फ़ॉर्म e‑FRRO वेबसाइट पर भरा जाएगा।
पाक नागरिकों के लिए जरूरी हुआ ऑनलाइन आवेदन,
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जालौर जिले में जो पाकिस्तानी नागरिक लंबे समय से दीर्घकालीन वीजा (LTV) पर रह रहे हैं, उन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी हो गया है। यह आवेदन e-FRRO पोर्टल पर करना होगा। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन पाक नागरिकों ने अब तक भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच यह ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने होंगे ये दस्तावेज:
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गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई तय समय में आवेदन नहीं करता है, तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इस आदेश का मकसद भारत में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों की पहचान करना, उन पर निगरानी रखना और नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाना है। यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो अभी तक भारतीय नागरिक नहीं बने हैं और LTV पर रह रहे हैं।
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ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करने होंगे ये दस्तावेज:
- दीर्घकालीन वीजा का प्रमाण पत्र
- सफेद बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज फोटो
- पेशा और धर्म की जानकारी
- अगर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो उसकी कॉपी भी
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गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई तय समय में आवेदन नहीं करता है, तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इस आदेश का मकसद भारत में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों की पहचान करना, उन पर निगरानी रखना और नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाना है। यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो अभी तक भारतीय नागरिक नहीं बने हैं और LTV पर रह रहे हैं।