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Rajasthan News: चर्चित गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड में बड़ा फैसला, 11 दोषियों को उम्रकैद; दो बरी हुए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झालावाड़
Published by: झालावाड़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 08:41 PM IST
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सार
Rajasthan News: झालावाड़ में बहुचर्चित गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट ने 11 आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। एक साथ इतने लोगों को उम्रकैद की सजा मिलने से यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है।
कोर्ट में पेश करते हत्याकांड के आरोपी
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
झालावाड़ जिले में करीब पांच साल पुराने चर्चित गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नरेन्द्र मीणा की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 11 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक आरोपी को 5 वर्ष की सजा दी गई, जबकि दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
एक साथ इतने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को न्यायिक दृष्टि से बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है, जिसकी क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद कुमार गोचर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 में कालीसिंध और भीमसागर डेम क्षेत्र में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। घटना के दौरान मछली ठेकेदार और कथित गैंगस्टर मुख्तार मलिक तथा एक अन्य व्यक्ति कमल किशोर की गोली लगने से मौत हो गई थी।
ठोस सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा
जानकारी के अनुसार, रात के समय डेम क्षेत्र में निगरानी के दौरान कुछ लोगों ने घात लगाकर नाव पर सवार लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मुख्तार मलिक को पुलिस ने जंगल क्षेत्र से बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विस्तृत अनुसंधान कर आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाहों के बयान और 94 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
ये भी पढ़ें- भाजपा विधायक ने कलेक्टर टीना डाबी को सुनाई खरी-खरी, बोले- भ्रष्टाचार वट वृक्ष की तरह जमा; सख्त कार्रवाई करें
मध्यप्रदेश का चर्चित गैंगस्टर था मुख्तार मलिक
मुख्तार मलिक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का चर्चित अपराधी माना जाता था। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह अपने इलाके में दबदबा बनाए हुए था। बताया जाता है कि मछली ठेका कारोबार के माध्यम से उसने झालावाड़ क्षेत्र में भी प्रभाव स्थापित कर लिया था। स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ने के बाद यह घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।
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एक साथ इतने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को न्यायिक दृष्टि से बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है, जिसकी क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विनोद कुमार गोचर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2022 में कालीसिंध और भीमसागर डेम क्षेत्र में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। घटना के दौरान मछली ठेकेदार और कथित गैंगस्टर मुख्तार मलिक तथा एक अन्य व्यक्ति कमल किशोर की गोली लगने से मौत हो गई थी।
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ठोस सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा
जानकारी के अनुसार, रात के समय डेम क्षेत्र में निगरानी के दौरान कुछ लोगों ने घात लगाकर नाव पर सवार लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मुख्तार मलिक को पुलिस ने जंगल क्षेत्र से बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विस्तृत अनुसंधान कर आरोपियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाहों के बयान और 94 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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मध्यप्रदेश का चर्चित गैंगस्टर था मुख्तार मलिक
मुख्तार मलिक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का चर्चित अपराधी माना जाता था। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे और वह अपने इलाके में दबदबा बनाए हुए था। बताया जाता है कि मछली ठेका कारोबार के माध्यम से उसने झालावाड़ क्षेत्र में भी प्रभाव स्थापित कर लिया था। स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ने के बाद यह घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।
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