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Rajasthan: छह साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपियों को पांच साल की सजा; अर्थदंड भी लगाया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करौली Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 26 Sep 2024 09:36 PM IST
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सार

Rajasthan: सपोटरा की अमरबाड़ ग्राम पंचायत में मंदिर और मठ की भूमि पर अतिक्रमण करने का विरोध करने पर आरोपियों द्वारा मारपीट तथा जानलेवा हमले के 6 साल पुराने मामले में करौली कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 
 

The court gave its verdict on a six-year-old case
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बागड़ी ने 6 आरोपियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदर्श कराए। लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बागड़ी ने मारपीट कर जानलेवा हमले के 6 आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है।

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न्यायधीश ने धारा सिंह पुत्र बद्रीलाल मीणा निवासी दुदराई थाना सपोटरा, बद्रीलाल पुत्र देवीलाल मीणा निवास दुदराई, कंवर पुत्र अमरलाल मीणा निवासी दुदराई, धारा पुत्र मांग्या मीणा निवासी दुदराई, कल्लू उर्फ कमलेश पुत्र बद्रीलाल मीणा निवासी दुदराई, देशराज पुत्र बद्री लाल मीणा निवासी दुदराई थाना सपोटरा को 5-5 साल का कठोर कारावास और 10 -10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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लोक अभियोजक ने बताया की मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह और 28 दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपियों ने अमरबाड़ ग्राम पंचायत में मठ-मंदिर की भूमि पर छप्पर पोश डालकर दुकान खोल ली और मना करने पर आए दिन झगड़ा तथा मारपीट को उतारू हो जाते थे।

23 अप्रैल 2018 को शाम 7:30-8 बजे महेंद्र शौच करने जा रहा था। इस दौरान आरोपियों ने घात लगाकर युवक पर हमला कर दिया। जब परिवार के लोग उसे बचाने आए तो उनसे भी मारपीट कर दी। घटना में महेंद्र, उसकी मां, बहन और अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सपोटरा से करौली अस्पताल लाया गया। जहां से उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया।

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