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Jhunjhunu: 12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले बुजुर्ग को आजीवन कारावास, 13 महीने में पीड़िता को मिला न्याय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनू Published by: सीकर ब्यूरो Updated Sun, 18 Jan 2026 07:56 AM IST
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सार

झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Elderly man sentenced to life imprisonment for raping a 12-year-old girl; victim gets justice in 13 months.
सांकेतिक फोटो।
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विस्तार
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राजस्थान के झुंझुनूं जिले में 12 साल की नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 62 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने यह मामला केस ऑफिसर स्कीम में रखा। जिसकी वजह से केवल 13 महीने बाद ही 12 साल की मासूम को न्याय मिल गया।
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दरअसल 13 महीने पहले 12 साल की नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि आरोपी 62 साल का बुजुर्ग नौरतमल पिछले करीब चार-पांच महीने से उनकी 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था। डर की वजह से बेटी यह बात किसी को नहीं बता पाई।
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नाबालिग लड़की रेप के चलते प्रेग्नेंट भी हो गई। ऐसे में आरोपी ने उसे प्रेग्नेंसी रोकने की गोली लाकर दी। आरोपी ने डरा धमकाकर वह गोली भी पीड़िता को दे दी। गोली को लेने के बाद पीड़िता को लंबे समय तक पेट दर्द और ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। इस दौरान ही गर्भपात हुआ।

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12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी होने के कारण उसे जो ब्लीडिंग हुई वह देखकर घरवालों को मामले का पता चला। जब उन्होंने बेटी से कारण पूछा तो बेटी ने खुद के साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मात्र 25 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस केस को पुलिस ने ऑफिसर केस स्कीम में लिया। करीब 15 गवाहों के कोर्ट में बयान करवाए गए। इसके बाद अब आरोपी को सजा हुई है।
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