सिरमौर: यमुना नदी के किनारे करंट लगने से हाथी की मौत
सोमवार रात लगभग 11 बजे महेंद्र सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी हीरपुर पांवटा पोल्ट्री मालिक ने रामपुर वैली प्रभारी वन रक्षक संदीप कुमार को फोन पर सूचना दी कि यमुना नदी किनारे स्थित केदारपुर क्रेशर के समीप बिजली की तार से करंट लगने के कारण एक हाथी खेतों में मृत पड़ा है।
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हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर बहने वाली यमुना नदी किनारे केदारपुर में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि बिजली लाइन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। सूचना मिलने पर डीएफओ पांवटा साहिब कुनाल अंग्रीश और आरओ पांवटा सुप्रभात ठाकुर वन्य टीम सहित मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के देहरादून वन्य विभाग टीम को भी इस बारे में सूचित किया गया है। इसके बाद स्थानीय पशुपालन विभाग की टीम ने मंगलवार को मृत हाथी का पोस्टमार्टम किया।
उधर, पांवटा पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वन खंड अधिकारी पांवटा साहिब सुमंत कुमार ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि सोमवार रात लगभग 11 बजे महेंद्र सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी हीरपुर पांवटा पोल्ट्री मालिक ने रामपुर वैली प्रभारी वन रक्षक संदीप कुमार को फोन पर सूचना दी कि यमुना नदी किनारे स्थित केदारपुर क्रेशर के समीप बिजली की तार से करंट लगने के कारण एक हाथी खेतों में मृत पड़ा है।
बिजली की तार हाथी के मुंह में चबाई पाई गई हैं। लिहाजा, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पाया गया कि हाथी के मुंह में दोनों दांत मौजूद थे। लकड़ी के पोल से बिजली की सर्विस वायर पोल्ट्री फार्म को खेतों से जा रही थी। इसी सर्विस वायर के टुकड़े हाथी के मुंह में मौजूद हैं। हाथी की मौत सर्विस वायर से करंट लगने से मानी जा रही है। सूचना मिलने पर डीएफओ पांवटा साहिब कुनाल अंग्रीश, आरओ सुप्रभात ठाकुर और पुलिस जांच टीम भी मौके पर पहुंची। उत्तराखंड के देहरादून वन्य विभाग टीम को भी सूचित कर दिया।
स्थानीय पशुपालन विभाग टीम ने मंगलवार को मृतक हाथी का पोस्टमार्टम किया। इसके सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इससे हाथी की मौत की वास्तविकता का पता चल सके। बता दें कि हाथी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शैड्यल एक का एक प्राणी है। मृत हाथी के संदर्भ में मौके की जांच की जानी आवश्यक है ताकि पता चल सके कि हाथी की मृत्यु किसी की लापरवाही से तो नहीं हुई है। डीएसपी बीर बहादुर ने पुष्टि की है। वन खंड अधिकारी की शिकायत पर आईपीसी की धारा-429 और वन्य अधिनियम की धारा-51 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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