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हिमाचल: अनुबंध प्रवक्ताओं से हाेगी अतिरिक्त भत्तों की रिकवरी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

Wed, 30 Sep 2026 04:37 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 30 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर नियुक्त लेक्चरर (स्कूल) को अब तक दिए गए अतिरिक्त भत्तों की वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2026 के फैसले में संबंधित कर्मचारियों को केवल पद के प्रारंभिक वेतनमान का लाभ देने की बात कही है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्धारित अनुबंध वेतन से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने और इसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

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himachal school lecturers extra allowances recovery after supreme court verdict
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर कार्यरत प्रवक्ताओं (लेक्चरर स्कूल) को वर्षों से दिए जा रहे अतिरिक्त भत्तों की अब वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद जिलों में उप-शिक्षा निदेशकों ने स्कूल प्रधानाचार्यों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र भेज दिए हैं। यह मामला लंबे समय से न्यायालयों में विचाराधीन था। अनुबंध प्रवक्ताओं को वेतनमान और भत्तों के भुगतान को लेकर विभिन्न याचिकाओं के आधार पर राहत मिली थी, जिसके बाद कई कर्मचारियों को अनुबंध वेतन के अतिरिक्त लाभ भी दिए गए। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी संख्या 33813/2025, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम जसमीत सिंह एवं अन्य) पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 12 अगस्त 2024 को विभिन्न निष्पादन याचिकाओं में दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने का रास्ता खोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पादन अदालत मूल आदेश की सीमा से बाहर जाकर उसकी नई व्याख्या नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुबंध आधार पर नियुक्त शिक्षकों को केवल संबंधित पद के वेतनमान की शुरुआती मूल वेतन (इनिशियल बेसिक पे) का ही लाभ मिलेगा। फैसले के अनुसार 31 दिसंबर 2005 तक यह राशि 6,400 रुपये तथा एक जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान के तहत 10,300 रुपये निर्धारित थी।
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अब होगी अतिरिक्त भुगतान की वसूली
शिक्षा निदेशालय ने फैसले के अनुपालन में सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि जिन अनुबंध प्रवक्ताओं को निर्धारित अनुबंध वेतन से अधिक भत्तों या वित्तीय लाभों का भुगतान किया गया है, उनकी पहचान कर अतिरिक्त राशि की रिकवरी की जाए।

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करीब 300 शिक्षकों पर पड़ सकता है असर
शिक्षा विभाग के इस कदम का असर प्रदेश के करीब 300 अनुबंध प्रवक्ताओं पर पड़ सकता है, जिन्हें पिछले वर्षों में न्यायालयी आदेशों के आधार पर अतिरिक्त भुगतान मिला था। विभाग अब यह आकलन कर रहा है कि किस कर्मचारी को कितनी अतिरिक्त राशि जारी हुई और उससे कितनी रिकवरी बनती है।
 

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