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HP Govt: सेवानिवृत्ति के अगले माह इन्क्रीमेंट देय तो पेंशन में मिल जाएगा लाभ, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 23 Oct 2025 10:13 AM IST
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सार

सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के अगले महीने इन्क्रीमेंट देय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं।

HP Govt: If the increment is payable in the next month after retirement, benefit will be available in pension
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के अगले महीने इन्क्रीमेंट देय है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। यह लाभ 1 जुलाई या 1 जनवरी के बजाय सेवानिवृत्ति से अगले माह की पहली तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यह प्रावधान लागू किया गया है। यह प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से 20 मई को निकाले गए कार्यालय आदेश के तहत जस के तस लागू किए गए थे। इसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया था।

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केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने की नई व्यवस्था
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अवर सचिव विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक जुलाई और एक जनवरी से इस तरह के लाभ देने की व्यवस्था थी। हिमाचल प्रदेश में हर महीने सेवानिवृत्ति होती रहती है तो उस स्थिति में यह तय किया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति किसी महीने की 30 या 31 तारीख को हो रही है और अगले महीने से इन्क्रीमेंट देय है तो उस स्थिति में पेंशन में इसका लाभ एक तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश की प्रति जारी कर दी है। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव, विधानसभा सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव सहित सभी सरकारी विभागों और स्वायत्त संगठनों के प्रमुखों को इस आदेश की प्रति भेजी गई है।

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कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट न दिया था निर्णय 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय दिया था जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इस फैसले के अनुसार इन कर्मचारियों को भी 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना के लिए दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए अंतिम आदेश के आधार पर एक निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2023 के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को 18 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले आवश्यक अवधि की सेवा पूरी की है और उनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा है, उन्हें एक जुलाई या एक जनवरी की तिथि पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही होगी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी आदि के लिए नहीं मानी जाएगी। जो कर्मचारी पहले से न्यायालयों में इस मामले में याचिका दाखिल कर चुके हैं और सफल हुए हैं, उन्हें उनके मामलों के अनुसार लाभ मिलेगा। यदि किसी को पहले से अतिरिक्त भुगतान हो चुका है, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आया था। वे लंबे समय से अपने अंतिम वर्ष के इन्क्रीमेंट को लेकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी आदेश को हिमाचल ने भी लागू किया है। मगर हिमाचल प्रदेश ने अब हर महीने के लिए लागू करने का प्रावधान किया है। 

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