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Himachal: पूर्व विधायक होशियार की पेंशन की प्रक्रिया दो हफ्ते में होगी पूरी, कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 07 Nov 2025 05:36 PM IST
सार

 हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की ओर से पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को दो सप्ताह में पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है। 

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hp High Court has disposed of the petition after the pension process of former MLA Hoshiyaar was completed in
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की ओर से पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को दो सप्ताह में पूरी करने के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायत का निस्तारण हो चुका है। ऐसे में मामले में अब आगे सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी बीच प्रतिवादी विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने विधानसभा सचिव से प्राप्त 20 सितंबर के निर्देशों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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पेंशन संबंधी कागजी कार्यवाही और संबंधित औपचारिकताएं प्रक्रिया में हैं। पीठ को आश्वासन दिया कि अकाउंटेंट जनरल कार्यालय से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया सहित यह पूरी प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब उनकी पेंशन भी रोक दी गई है, जो पूरी तरह से अवैध और संविधान के खिलाफ है। पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि यह कदम न सिर्फ हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 का उल्लंघन है, बल्कि यह राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला भी प्रतीत होता है। उन्होंने साफ किया कि उनका इस्तीफा पूरी तरह से स्वेच्छा से दिया गया था। ऐसे में पेंशन पर रोक नैतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अनुचित है।

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