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Shimla News: दुष्कर्म का मामला खारिज, आरोपी बरी

Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
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Rape case dismissed, accused acquitted
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, रेप/पोक्सो) विवेक शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी का इरादा शुरुआत से ही पीड़िता को धोखा देने का था। अभियोजन के अनुसार 19 वर्षीय पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिये शिमला निवासी आरोपी से दोस्ती हुई थी। दोनों कथित तौर पर ड्रग्स (हेरोइन) की लत से परेशान थे और कुछ समय तक किराये के कमरे में लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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अभियोजन के अनुसार 1 दिसंबर 2025 को आरोपी अपनी मां का जन्मदिन मनाने घर गया था। अगले दिन लौटने पर उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को पुलिस ने कमरे से चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। संवाद
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