ऑपरेटरों को राहत: हिमाचल में अब 15 साल तक वैध रहेगा टैक्सी परमिट, आदेश जारी
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:02 PM IST
सार
टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट की वैधता को लेकर बड़ी राहत मिली है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के बाद अब बेसिक परमिट की वैधता भी 15 साल तक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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हिमाचल परिवहन विभाग ।
- फोटो : संवाद