Himachal: पुलिस कार्यालयों में महिला कर्मियों की सुरक्षा का होगा ऑडिट, पीएचक्यू ने जारी किए सख्त निर्देश
सभी पुलिस कार्यालयों में महिला कर्मियों की सुरक्षा का ऑडिट होगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस कार्यालयों में महिला कर्मियों की सुरक्षा का ऑडिट होगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों में आंतरिक शिकायत समितियों की कार्यप्रणाली की जांच के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह में प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल के कथित यौन उत्पीड़न के बाद हरकत में आते हुए पीएचक्यू (पुलिस हेडक्वार्टर) की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने राज्यभर की सभी पुलिस इकाइयों और कार्यालयों में पॉश एक्ट के अनुपालन का व्यापक ऑडिट 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष ऑडिट के तहत यह जांचा जाएगा कि प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित है या नहीं, समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं और शिकायतों की सुनवाई तय समय सीमा में की जा रही है या नहीं।
साथ ही शिकायत रजिस्टरों का रखरखाव, जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और वार्षिक रिपोर्टिंग जैसी कानूनी प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की जाएगी। पुलिस महकमे में कार्यस्थल उत्पीड़न की किसी भी संभावना पर नकेल कसने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। यदि किसी कार्यालय में आईसीसी का गठन नहीं पाया गया या शिकायतों को दबाने, तथ्यों को छिपाने अथवा प्रक्रिया में ढिलाई बरतने के मामले सामने आए, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्राधिकारी को इस पूरे अभियान की व्यक्तिगत निगरानी कर निर्धारित समय सीमा में विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस विभाग के कार्यालयों में महिला कर्मियों के प्रति किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और महिला कर्मियों की गरिमा से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।- अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक