Shimla: नब्बे दिन में समीक्षा नहीं होने पर सस्पेंशन अवैध, प्रोफेसर बहाल
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 14 Jan 2026 11:11 AM IST
विज्ञापन
सार
हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी के निलंबन आदेश की समीक्षा अगर 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो उस सस्पेंशन को अवैध करार दिया जाता है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला